जलगांव, 10 मार्च 2026 – देश के राष्ट्रीय प्रतीक ‘अशोक स्तंभ’ के कथित दुरुपयोग का मामला जलगांव में सामने आया है। निजी वाहन पर राष्ट्रीय चिन्ह जैसा स्टिकर लगाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, सामाजिक व सूचना अधिकार प्रशिक्षक दीपककुमार पी. गुप्ता ने इस मामले को लेकर जलगांव के जिल्हापेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि MH19 EG 6785 नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो-N कार के पीछे की कांच पर गोल आकार में ‘अशोक स्तंभ’ जैसा स्टिकर लगाया गया है।
बताया गया कि उस स्टिकर पर “स्वामी ग्रुप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर-प्रोमोटर्स” नाम भी लिखा हुआ था और उसके साथ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग किया गया था। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने 10 मार्च 2026 को इस मामले में आधिकारिक रूप से FIR दर्ज की।
इस मामले में जिल्हापेठ पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस हवालदार भरत बद्रीलाल चव्हाण (उम्र 44 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह केवल सरकारी और अधिकृत कार्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। किसी भी निजी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक संगठन को इसे अपने वाहन, प्रचार सामग्री या लोगो में इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में “State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005” के तहत धारा 3 और 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। यह कानून राष्ट्रीय चिन्ह के अनुचित उपयोग को दंडनीय अपराध मानता है।
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह स्टिकर किस उद्देश्य से लगाया गया था और क्या इसके पीछे किसी प्रकार का व्यावसायिक या अन्य लाभ लेने की कोशिश की गई थी।
फिलहाल मामले की जांच जिल्हापेठ पुलिस द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इनके दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
