जलगांव, 7 मई 2026 – चर्चित अटलांटा प्रकरण में आरोपी को बड़ी राहत मिली है। जळगांव के न्यायाधीश श्री आर. एस. साळगांवकर की अदालत ने जळगाव शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध क्रमांक 127/2026 में आरोपी को अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409 और 420 के तहत दर्ज किया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 5 लाख रुपये के पी.आर. बॉन्ड तथा समान राशि के एक या अधिक सक्षम जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी जाएगी।
अदालत ने जमानत देते समय कई महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की हैं। आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर आरोपी को संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहना होगा। साथ ही आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना अनिवार्य रहेगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी किसी भी व्यक्ति को, जिसे मामले की जानकारी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा। इसके अलावा आरोपी को दस्तावेजी साक्ष्यों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने से भी रोका गया है।
अदालत के आदेश के मुताबिक आरोपी बिना पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जा सकेगा। साथ ही उसे अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा तथा किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत देनी होगी।
अटलांटा प्रकरण को लेकर पहले से ही जळगांव में काफी चर्चा रही है और अब अदालत के इस फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच अभी जारी है।
